कांग्रेसी नेता को तीन माह कैद की सजा

उज्जैन । बिजली  दफ्तर में तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा, बलवा मामले में ग्राम पंचायत डाबला रेवारी सरपंच कांग्रेस नेता सरपंच मुकेश पटेल को कोर्ट ने तीन महीने की कैद की सजा सुनाई। मामला 12 जुलाई 2012 का है। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश पटेल के नेतृत्व में लोगों ने खेड़ापति जोन में तोडफ़ोड़ की थी। मुख्य सड़क पर चक्काजाम कर दिया था। समर्थकों ने कार्यालय के टेबल, कुर्सी, टेलीफोन, खिड़की आदि तोड़े थे। चिमनगंज पुलिस ने बलवा एवं तोड़फोड़ के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्वेता तिवारी ने मुकेश पटेल के अलावा नूरी पति रफीकउद्दीन निवासी बसंत विहार, इरफान पिता इमरान निवासी अभिलाषा कॉलोनी, इकबाल पिता इस्माइल निवासी अभिलाषा कॉलोनी, वीरेंद्र पिता सुरेश, वाहिद पिता बाबूखां निवासी हीरामिल को 3 माह की सजा और 500-500 रुपए जुर्माने से भी दंडित किया।


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