संरक्षण के कानूनी प्रावधान और योजनाओं की जानकारी होना जरूरी
भोपाल|मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी अरविन्द कुमार गोयल ने मजदूर, कमजोर वर्गों के लिए उनके हित में बने कानूनी प्रावधान और योजनाओं की जानकारी से अवगत रहने की आवश्यकता बताई। श्री गोयल आज मई दिवस पर भानपुर में पीपुल्स माल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।श्री गोयल ने कहा कि श्रमिकों, मजदूरों और कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान हैं। इन वर्गों के उत्थान और विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ शासन द्वारा संचालित है। हितों की रक्षा और योजनाओं के लाभ के लिए कानूनी प्रावधान और योजनाओं की जानकारी होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केम्प लगाकर कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही। उन्होंने बताया कि केम्प में न्यायायिक अधिकारी, अधिवक्ता और शासकीय विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं।कार्यक्रम में श्रम विभाग के अधिकारियों से कहा गया कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षा के लिए उन्हें कानूनी प्रावधानों और योजनाओं की जानकारी दी जाये। कमजोर वर्ग को मदद करने में विधिक साक्षरता बढ़ाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के केम्प आदि कार्यक्रमों में अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल हो।मई दिवस पर आयोजित पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय श्री सुधीर मिश्रा, न्यायायिक मजिस्ट्रेट श्री अशोक भारद्वाज और सहायक श्रम आयुक्त श्री भानुप्रताप सिंह ने विभिन्न कानूनी प्रावधानों और योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।
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