नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस महीने से एक हजार रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन स्कीम को निलंबित कर दिया है। इस फैसले से करीब 32 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।यह स्कीम सितंबर, 2014 से प्रभाव में आई थी। इसमें उन लोगों के लिए एकमुश्त पेंशन की राशि को बढ़ाते हुए एक हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जो पूर्व में इससे कम राशि पाते थे। स्कीम के निलंबित होने से लाभार्थियों को पहले की दरों से पेंशन मिलेगी।ईपीएफओ ने अपने फील्ड ऑफिसों को इस संबंध में सर्कुलर भेजा है। इसमें कहा गया है कि सरकार के निर्देशों के अभाव में उसने स्कीम को निलंबित करने का फैसला किया है। यानी 31 मार्च के आगे स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ जारी नहीं रहेंगे।बीते साल 19 अगस्त को सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार, न्यूनतम पेंशन का लाभ एक सितंबर से मार्च 2015 तक प्रभावी था। इस दशा में ईपीएफओ ने अप्रैल, 2015 से पुरानी दरों पर पेंशन के भुगतान का निर्णय किया है।इसके साथ ही ईपीएफओ ने स्कीम के अंतर्गत विधवाओं, बच्चों और अनाथों को मिलने वाले वर्धित पेंशन भुगतान को भी निलंबित कर दिया है। संशोधित स्कीम के तहत हर माह विधवाओं के लिए एक हजार रुपये, बच्चों के 250 रुपये और अनाथों के लिए 750 रुपये तय किए गए हैं।हजार रुपये की मासिक पेंशन स्कीम निलंबित
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस महीने से एक हजार रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन स्कीम को निलंबित कर दिया है। इस फैसले से करीब 32 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।यह स्कीम सितंबर, 2014 से प्रभाव में आई थी। इसमें उन लोगों के लिए एकमुश्त पेंशन की राशि को बढ़ाते हुए एक हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जो पूर्व में इससे कम राशि पाते थे। स्कीम के निलंबित होने से लाभार्थियों को पहले की दरों से पेंशन मिलेगी।ईपीएफओ ने अपने फील्ड ऑफिसों को इस संबंध में सर्कुलर भेजा है। इसमें कहा गया है कि सरकार के निर्देशों के अभाव में उसने स्कीम को निलंबित करने का फैसला किया है। यानी 31 मार्च के आगे स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ जारी नहीं रहेंगे।बीते साल 19 अगस्त को सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार, न्यूनतम पेंशन का लाभ एक सितंबर से मार्च 2015 तक प्रभावी था। इस दशा में ईपीएफओ ने अप्रैल, 2015 से पुरानी दरों पर पेंशन के भुगतान का निर्णय किया है।इसके साथ ही ईपीएफओ ने स्कीम के अंतर्गत विधवाओं, बच्चों और अनाथों को मिलने वाले वर्धित पेंशन भुगतान को भी निलंबित कर दिया है। संशोधित स्कीम के तहत हर माह विधवाओं के लिए एक हजार रुपये, बच्चों के 250 रुपये और अनाथों के लिए 750 रुपये तय किए गए हैं।
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