राजस्व विभाग की 15 सेवाएं ऑन लाईन उपलब्ध

उज्जैन । लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जिले में स्थापित लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से राजस्व विभाग की 15 सेवाएं ऑन लाईन प्रदाय की जा रही है। गत माह दिसम्बर से शासन के 16 विभागों की 68 सेवाओं को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑन लाईन प्रदाय किया जा रहा है। अधिनियम के तहत वर्तमान में 22 विभागों की 124 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। पूर्व में 21 विभागों की 102 सेवाएं अधिसूचित थीं।लोक सेवा गारंटी केन्द्रों के माध्यम से राजस्व विभाग की जो 15 सेवाएं ऑन लाईन प्रदाय की जा रही हैं, उनमें राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंग हानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना, चालू खसरा खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति का प्रदाय, वन्यप्राणियों से फसल हानि का भुगतान, नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र, शोद्य क्षमता प्रमाण-पत्र, राजस्व न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि पक्षकार को प्रदाय करना, अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू-अभिलेखों/राजस्व प्रकरणों/नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करना, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाना, बंटवारे के आदेश के पश्चात् नक्शे में बटांकन/तरनीम एवं तरनीम पश्चात् अक्स नक्शा ए-4 साईज के कागज पर आवेदक को प्रदाय, अविवादित नामांतरण करना तथा अविवादित बंटवारा करना जैसी सेवाएं शामिल हैं।

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