ईरान के पूर्व उपराष्ट्रपति को पांच साल कैद की सजा

 तेहरान। ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व उपराष्ट्रपति मुहम्मद रेजा रहीमी को पांच साल कैद और तीन लाख डॉलर (करीब 1.8 करोड़ रुपये) जुर्माने की सजा सुनाई है। यह खबर बुधवार देर रात देश की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने दी।हालांकि इरना ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के शीर्ष सहयोगी रहीमी पर क्या दोष साबित हुआ है लेकिन कहा कि फैसला बाध्यकारी है। इसके पहले एक स्थानीय अदालत ने रहीमी को 15 साल कैद की सजा सुनाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को घटाकर पांच साल और तीन महीना कर दिया। रहीमी लंबे समय से खुद को बेकसूर बता रहे थे।उल्लेखनीय है कि अहमदीनेजाद सरकार के विरोधियों ने उनके प्रशासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया था। अहमदीनेजाद के उत्तराधिकारी राष्ट्रपति हसन रुहानी ने हाल में देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि पहले गुप्त तरीके से रिश्वत दी जाती थी लेकिन अब यह खुलेआम दी जा रही है।

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