लखवी मामले की सुनवाई बंद कमरे में होगी

 इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने26/11 हमले के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी जकीउर रहमान लखवी से जुड़े मामले की सुनवाई बंद कमरे में करने के पाकिस्तान सरकार के अनुरोध को मान लिया है। सुनवाई के दौरान लखवी को हिरासत में रखने को लेकर सुबूत और रिकॉर्ड पेश किए जाएंगे।जस्टिस नूरुल हक कुरैशी ने सरकार को मंगलवार को सुबूत पेश करने का निर्देश दिया। लखवी के खिलाफ पाकिस्तान सरकार और संघीय जांच एजेंसी (एफआइए) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। शीर्ष अदालत ने दोनों अर्जियों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भेज दिया था। साथ ही पिछले साल 30 दिसंबर को जकीउर रहमान लखवी को दी गई सशर्त जमानत के फैसले पर फिर से विचार करने का भी निर्देश दिया था।एफआइए ने इस्लामाबाद स्थित आतंक रोधी कोर्ट द्वारा 18 दिसंबर को लखवी को जमानत देने के फैसले को चुनौती दी है। सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लश्कर आतंकी को हिरासत में लिया था, जिसे हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया। इस फैसले को भी चुनौती दी गई। लखवी 19 फरवरी, 2009 से जेल में बंद है।

No comments:

Post a Comment