नयी दिल्ली (ब्यूरो)। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार की दोषमुक्ति के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति जीपी मित्तल की पीठ मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि निचली अदालत ने "दंगा भड़काने के मामले में सज्जन कुमार को बरी करके गलती की है।" सज्जन कुमार को बरी किए जाने के खिलाफ पीड़ितों के कुछ परिजनों ने भी याचिका दायर की थी। अदालत की सलाह के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली।सज्जन कुमार के खिलाफ याचिका मंजूर
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार की दोषमुक्ति के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति जीपी मित्तल की पीठ मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि निचली अदालत ने "दंगा भड़काने के मामले में सज्जन कुमार को बरी करके गलती की है।" सज्जन कुमार को बरी किए जाने के खिलाफ पीड़ितों के कुछ परिजनों ने भी याचिका दायर की थी। अदालत की सलाह के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली।
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