नयी दिल्ली: दोषी ठहराये गये सांसदों और विधायकों को तत्काल अयोग्य करार देने के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले को उलटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस प्रस्ताव के तहत दोषी ठहराये गये सांसदों और विधायकों की सदस्यता अदालत में अपील लंबित होने तक बरकरार रहेगी, लेकिन उन्हें न तो मतदान का अधिकार होगा और न ही वेतन लेने का. जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधनों के रूप में आनेवाले इस प्रस्ताव से सुनिश्चित होगा कि यदि दोषी ठहराये गये किसी सांसद या विधायक की अपील अदालत के विचाराधीन है और उसकी सजा पर स्थगनादेश मिल गया है,|कैबिनेट ने दी दागियों को चुनाव लड़ने की अनुमति
नयी दिल्ली: दोषी ठहराये गये सांसदों और विधायकों को तत्काल अयोग्य करार देने के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले को उलटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस प्रस्ताव के तहत दोषी ठहराये गये सांसदों और विधायकों की सदस्यता अदालत में अपील लंबित होने तक बरकरार रहेगी, लेकिन उन्हें न तो मतदान का अधिकार होगा और न ही वेतन लेने का. जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधनों के रूप में आनेवाले इस प्रस्ताव से सुनिश्चित होगा कि यदि दोषी ठहराये गये किसी सांसद या विधायक की अपील अदालत के विचाराधीन है और उसकी सजा पर स्थगनादेश मिल गया है,|
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