खरगौन | 01-मार्च- जिले में वार्षिक मुख्य परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दरम्यान कोई व्यक्ति/ संगठन ध्वनि विस्तारक यंत्रो एवं लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग नही कर सकेगा। उक्त अवधि में विहित प्राधिकारी से ध्वनि विस्तारक यंत्रो एवं लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग करने हेतु अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर अपराधी को 1000/- रूपये जुर्माना तथा 6 माह का कारावास दण्ड भुगतना पडेगा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने खरगोन जिले की सीमा अन्तर्गत म.प्र कोलाहल नियत्रण अधिनियम 1985 के सहपठित म.प्र ध्वनि प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश पारित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रो का अनियंत्रित प्रयोग, बहुधा सामान्य नागरिको एवं विद्यार्थियों की पढाई को प्रभावित करता है। इस कोलाहल से खासकर जनमानस के लिये वृद्धो एवं रोगियो को असुविधा होती है। इन यंत्रो पर विद्यालयीन/ महाविद्यालयीन छात्र/ छात्राओं की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए भी प्रतिबंध लगाया गया है
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