रिश्वत लेने वाले आडिटर को सजा..

इंदौर l लोकायुक्त द्वारा आरोपित रिश्वत के एक मामले में कोर्ट ने सहकारिता विभाग इंदौर के आडिटर को सजा सुनाई ।आज विशेष न्यायाधीश श्री जे0पी0 सिंह, इंदौर ने सहकारिता विभाग इंदौर के आडिटर राकेश कुमार नाहर को फ़रियादी  हरि सिंह की एकता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर का आडिट करने, सदस्यता पंजी आदि पर हस्ताक्षर करने के एवज में दिनांक 04/04/2012 को 50,000 रुपये की रिश्वत लेने के अपराध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7,13(1)डी, 13(2) में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000 और 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड अदा न करने पर 2-3 माह के अतिरिक्त करावास से दंडित किया। आरोपी ने इस काम के लिए 2 लाख रुपये की मांगी थी रिश्वत। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने 31/12/2012 को चालान पेश किया था।

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