नई दिल्ली। नोट पर लिखने को लेकर आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है। नोट पर लिखने को लेकर नई गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर नोट पर कुछ लिखा है और बैंक वह नोट नहीं लेता है तो बैंक पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा और भी कई गाइडलाइन जारी की गई है।
देश में लोगों की आदत है कि वे नोट पर कुछ भी लिख देते हैं। जिसकी वजह से सालाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफी नुकसान होता है लेकिन इन सबको नजर अंदाज करते हुए आरबीआई ने नोटिफेकशन जारी कर बैंकों से ऐसे नोटों को वैध मानने के लिए कहा है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन में कहा गया है यदि कोई भी बैंक कटे-फटे नोटों को स्वीकार नहीं करता है तब भी उनपर जुर्माना लगाया जाएगा।नहीं खत्म होगी नोट की मान्यता-आरबीआई के नोटिफिकेश के अनुसार ऐसे किसी भी नोट की मान्यता को खत्म नहीं किया जाएगा जिसपर कुछ लिखा होगा। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बैंक अगर फटे हुए नोटों को लेने से मना कर देता है तो ग्राहक इसकी शिकायत हमसे करें, जिसके बाद बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं जिसमें कि 2016 में आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया था कि अगर कोई उपभोक्ता 20 नोट या 5 हजार रुपए तक के ऐसे नोटों को बदलवाता है तो उसे सर्विज चार्ज देना होगा।बैंकों ने कहा, नहीं मिली ऐसी कोई सूचना-इस मामले को लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि आरबीआई की तरफ से हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि नोटों पर कुछ लिखे होने से वह वैध नहीं माने जाएंगे। इसके बाद बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि बेशक हमें ऐसी कोई सूचना न मिली हो लेकिन हम लोगों से अपील करते रहते हैं कि वे न तो नोटों को मोड़े, न उन्हें स्टेपल करें और न ही उनपर कुछ लिखें।
नोट पर लिखने को लेकर नई गाइडलाइन, बैंकों को लेने होंगे ...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment