पुराने नोट रखने की लिमिट को लेकर सरकार ला सकती है ऑर्डिनेंस

नई दिल्ली  l केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को 500-1000 रु. के पुराने नोट रखने की सीमा को लेकर एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे सकती है। ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ विशेष मामलों में ही पुराने नोट जमा करने की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट मिलने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। 
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑर्डिनेंस के जरिए किसी शख्स के पास पुराने नोट रखने की लिमिट तय की जा सकती है। अगर किसी के पास तय सीमा से ज्यादा पुराने नोट मिले तो जुर्माना लगाया जा सकता है।
- सरकार पुराने नोट रखने की लिमिट 10 हजार रु. तय कर सकती है। इससे ज्यादा पुराने नोट मिलने पर 50 हजार या बरामद रकम का 5 गुना जुर्माना लग सकता है।
- 8 दिसंबर को नोटबंदी के एलान के साथ सरकार ने ये भी कहा था कि पुराने नोट 31 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। 30 दिसंबर तक बैंकों और पोस्ट ऑफिस में पुराने नोट जमा होंगे। इसके बाद ये नोट आरबीआई में जमा कराए जा सकेंगे।
- हालांकि बाद के नोटिफिकेशंस में यह उस तारीख का जिक्र नहीं है कि आरबीआई में कब तक पुराने नोट जमा कराए जा सकेंगे।रिजर्व बैंक की सिफारिशें भी शामिल
- ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट में रिजर्व बैंक की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है। 
- बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने का एलान किया था। देश की कुल करंसी का करीब 86 फीसदी (15.44 लाख करोड़) यही नोट थे। आरबीआई के मुताबिक, करीब 13 लाख करोड़ की ओल्ड करंसी बैंकों में वापस आ चुकी है। 
- सरकार के कड़े रुख के बाद पुराने नोटों को जलाने, फेंकने या मंदिरों में दान देने के मामले सामने आए थे। 
- सरकार ने ब्लैकमनी रखने वालों के लिए वन-टाइम विंडो ऑप्शन भी दिया था। इसके मुताबिक, अनडिक्लेयर्ड कैश का 50% टैक्स और पेनल्टी देकर इन्हें अकाउंट में जमा कराया जा सकता है।क्या हो सकता है ऑर्डिनेंस में?
- ऑर्डिनेंस के जरिए 31 मार्च 2017 तक पुराने नोटों को आरबीआई में जमा कराने की इजाजत दी जा सकती है लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं।
- इन शर्तों में विदेश में रहने वाले लोगों, दुर्गम इलाकों में तैनात सेना या पैरामिलिट्री के जवानों को वजह बताने के बाद पुराने नोट जमा करने की इजाजत दी जा सकती है।

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