सभी सोनोग्राफी सेंटर पर निगरानी रखी जायेंगी ..
भोपाल|कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिये पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम लागू किया गया है इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व भ्रूण का लिंग परीक्षण कराना पूर्णत: प्रतिबंधित है। प्रतिबंध को लागू करने के लिए सभी सोनोग्राफी मशीन पर ट्रेकर सिस्टम लगाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि भ्रूण के लिंग परीक्षण के बारे में जानकारी तत्काल प्राप्त हो सके एवं दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। यह जानकारी आज पीएनडीटी एक्ट के सम्बंध में गठित जिला निगरानी समिति की बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि ड्राउन सिंड्रोम से पीडित बच्चों के लिए लिंक रोड नं.3 पर एक सेंटर बनाया जायेगा, जिसमें पीडित बच्चों को सुविधा देकर उनका उपचार किया जायेगा। इन बच्चों के इलाज और जांच के लिए 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक जे.पी. अस्पताल के समर्पण केन्द्र में कैम्प लगेगा साथ ही लोगो को जागरूक करने के लिए 21 तारीख को सुबह 9 बजे रैली निकाली जायेगी। यह रैली जे.पी. अस्पताल से रेडक्रास होते हुए वापस जे.पी. अस्पताल पहुंचेगी। बैठक में सी.ई.ओ. जिला पंचायत, सी. एम. एच. ओ. एवं वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित थे।
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