रजिस्टर्ड क्लीनिक्स में न खोजा जाये झोला छाप डॉक्टर

भोपाल| फर्जी झोला छाप डॉक्टरों की खोज करते समय आपके कार्यालय द्वारा जिन क्लीनिक्स को पंजीकरण/अनुज्ञापन जारी किये गये हैं उनमें अनावश्यक रुप से छापे/जांच की कार्यवाही न की जाये। ये ताजा निर्देश राज्य सरकार की ओर से संचालनालय स्वास्थ्य ने प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमओज़) को जारी किये हैं।ताजा निर्देशों में कहा गया है कि नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसियेशन के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया है कि इंडियन सिस्टम आफ मेडिसिन (आयुर्वेद एवं यूनानी) चिकित्सकों का पंजीकरण/अनुज्ञापन मप्र नर्सिंग होम एक्ट/नियमों के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपाधि एवं पंजीयन की कॉपी, चिकित्सा का स्थान आदि दस्तावेज जमा कराये जाते हैं। यह जानकारी सीएमओ कार्यालय में उपलब्ध होता है। इसके बावजूद सीएमओ द्वारा फर्जी चिकित्सकों के खिलाफ जब भी मुहिम चलाई जाती है तब इंडियन सिस्टम आफ मेडिसिन (आयुर्वेद एवं यूनानी) के योग्याताधारी चिकित्सकों की क्लीनिक्स की जांच की जाती है। इससे पंजीकृत एवं अनुज्ञापन क्लीनिक्स पर जांच दल द्वारा जांच किये जाने से उनके सम्मान में ठेस पहुंचती है एवं जनमानस में गलत धारणा बनती है।

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