पूरे एनसीआर में डीज़ल की बड़ी गाड़ियों पर रोक...
नई दिल्ली|सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2016 तक दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीज़ल गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है.अदालत ने बुधवार को यह रोक 2000 हज़ार सीसी से अधिक क्षमता वाली डीज़ल एसयूवी और कारों पर लगाई है.इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में दाख़िल होने वाली कामर्शियल गाड़ियों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स को बढ़ाकर दो गुना कर दिया है.इसी साल अक्तूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया था.पहले प्रति गाड़ी 700 और 1300 रुपए ग्रीन टैक्स लगते थे जो कि अदालत के नए आदेश के बाद बढ़कर 1400 और 2600 रुपए हो जाएंगे.उसमें भी अदालत ने ये साफ़ कर दिया है कि 2005 तक के रजिस्ट्रेशन वाले ट्रक ही दाख़िल हो सकते हैं, उससे पहले के नहीं.साथ ही अदालत ने दिल्ली से होकर दूसरे राज्यों को जाने वाले ट्रकों की दिल्ली में आने पर भी रोक लगा दी है.सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली में चलने वाली डीज़ल टैक्सियों को सीएनजी में बदला जाए. इसके लिए अदालत ने 31 मार्च तक का समय दिया है|
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