भोपाल। बगैर हेलमेट ड्राइविंग करने पर अब 100 के बजाय 250 रुपए की पेनल्टी लगेगी। परिवहन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि शुरुआत में इस बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहमत नहीं थे, क्योंकि एक साल पहले ही जन विरोध के चलते जुर्माना 500 से घटाकर 100 रुपए करना पड़ा था। मामला हाईकोर्ट की जनहित याचिका से जुड़ा होने के कारण परिवहन विभाग ने 250 रुपए जुर्माना करने की मजबूरी बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी।हाल ही में हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बगैर हेलमेट ड्राइविंग के खिलाफ हुई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब की थी। सरकार का जवाब था कि ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर चैकिंग अभियान चलाकर पेनाल्टी वसूलती और हेलमेट की अनिवार्यता पर जोर देती है, लेकिन इससे हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, जिस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने परिवहन विभाग को पत्र लिखकर पेनल्टी की राशि बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके बाद परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धाराओं में संशोधन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से अनमुति लेकर जुर्माने की राशि 250 कर दी।यह है याचिका का मुद्दा-जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मौत के अधिकांश मामलों में वाहन चालकों की मौत हेलमेट न पहनने से सिर में चोट लगने के कारण होती हैं। ऐसे में राज्य सरकार आम जनता को हेलमेट पहनने के लिए सख्ती नहीं कर रही है, इतना ही नहीं सरकार ने जुर्माना भी मात्र 100 रुपए रखा है। इससे वाहन चालक के पकड़े जाने वह 100 रपए देकर छूट जाता है।तीसरी बार बदला जुर्माना-21 जनवरी 13 में राज्य सरकार ने हेलमेट का जुर्माना 440 से ब़़ढाकर 500 रपए किया था। सरकार के इस फैसले का भारी विरोध होने पर सरकार ने 2 जुलाई 2013 को अपना निर्णय वापस लेते हुए 500 की जगह सिर्फ 100 रुपए जुर्माना तय किया।
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