भोपाल/जबलपुर । प्रिटिंग घोटाले में फंसी आईएएस शशि कर्णावत को शासन ने गुरुवार को देर शाम निलंबित कर दिया। यह आदेश 27 सितंबर से प्रभावी माना जाएगा। कर्णावत को न्यायालय ने पांच साल और 50 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालती आदेश के बाद कर्णावत को जेल भेजा जा चुका है। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने उन्हें 15 लाख रुपए जुर्माना राशि भरने की शर्त और 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत का लाभ दे दिया। इस बीच मंडला जेल के जेलर एनएस राणा ने कहा है कि जमानत संबंधी कोई आदेश नहीं पहुंचा है। वे अभी जेल में ही हैं।

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