इंदौर। पीएमटी फर्जीवाडे़ के मुख्य आरोपी डॉ. जगदीश सागर सहित 28 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने शनिवार को इंदौर जिला न्यायालय में चालान पेश किया। 3292 पेज के इस चालान के साथ 92176 से अधिक दस्तावेज पेश किए गए, जो व्यापमं के अधिकारियों की सांठगांठ के सबूत हैं। चालान में आरोपी डॉ. सागर सहित अन्य आरोपियों को जांच में दोषी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आरोपी सागर ने फर्जीवा़़डा कर करो़़डों की संपत्ति भी अर्जित की है। वह व्यापमं के अधिकारियों के साथ मिलकर सारा फर्जीवा़़डा करता है। शनिवार को न्यायाधीश मनोज कुमार ल़ि़ढया की कोर्ट में मूल चालान पेश किया गया। इस दौरान सभी आरोपियों को हाजिर किया गया। चालान पेश करते हुए एसटीएफ ने बताया कि फर्जीवा़़डे का चक्का तीन तरह के गिरोह मिलकर चलाते हैं। इसमें पहला गिरोह खुद व्यापमं के आला अफसर व कर्मचारी का है। दूसरा डॉ. सागर का है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हैं। वहीं तीसरा और सबसे बड़ा गिरोह उन लोगों का है जो न सिर्फ इस फर्जीवाडे़ की जानकारी रखते हैं, बल्कि अवैध रूप से लाभ भी लेते हैं। ये वो लोग हैं जो फर्जीवाडे़ की आग में लाखों रुपए का तेल डालकर न सिर्फ डॉक्टर बने हैं बल्कि फर्जीवाडे़ को विस्तृत रूप भी दे रहे हैं। इन संदिग्ध आरोपियों की संख्या करीब 876 है जो जांच के घेरे में हैं। इनकी संख्या अधिक होने से गिरफ्तारी करना मुश्किल हो रहा है। जांच जारी है इसलिए प्रकरण में पूरक चालान भी पेश किया जाएगा।तीसरा गिरोह पकड़ने में लगेगा वक्त -एसटीएफ के एआईजी आशीष खरे ने कोर्ट में चालान पेश करवाया। उनकी ओर से बताया गया कि हमने फर्जीवा़़डा करने वाले दो स्तर के गिरोह को गिरफ्त में ले लिया है। तीसरे गिराह की जांच और पक़़डने में कुछ समय और लगेगा। अपराध शाखा इंदौर के उपनिरीक्षक कैलाश पाटीदार फरियादी हैं, जिन्होंने पहली बार पीएमटी फर्जीवा़़डे के आरोपियों को गिरफ्त में लिया था। उनकी रिपोर्ट पर जांच प्रारंभ की गई थी।जांच में इन्हें पाया दोषी-आरोपी रमाशंकर, मो. रिजवान खान, राहुल कुमार सोनी, अरविंद कुमार वर्मा, अक्षय, हरिकिशन, रामबाबू यादव, नीरज पाठक, अश्विन कुमार, अखिलेश कुमार, अभिषेक सोनी, कृष्णकुमार सिंह, अभिषेक वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, दिवाकर पांडे, रूपेंद्र सिंह, विनीत यादव, अजय सिंह, डॉ. जगदीश सागर, नितिन महिंद्रा, अजय सेन, चंद्रकांत मिश्रा, संतोष गुप्ता, सुधीर राय, गंगाराम। ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं जबकि आरोपी संदीप दुबे व तरंग शर्मा को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।पेश की 182 गवाहों की सूची-एसटीएफ ने चालान के साथ 182 गवाहों की सूची भी पेश कर दी है। इसमें मुख्य गवाह व्यापमं के प्रभारी संचालक संजय जैन, तरण यादव, दिनेश कुमार, महेश, नीरज वर्मा व कांतिलाल हैं।

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