नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और उत्तराखंड सरकार को राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत मुहैया कराने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक और रंजन गोगोई की खंडपीठ ने कहा कि सहायता के रूप में भोजन, पेयजल, दवाएं और ईंधन उपलब्ध कराया जाए. खंडपीठ ने कहा कि प्रभावितों और फंसे हुए लोगों को राहत सामग्री बिना किसी भेदभाव के मुहैया कराई जाए. गौरतलब है कि भारी बारिश और बादल फटने से उत्तराखंड, खास तौर से राज्य में स्थित तीर्थस्थल केदारनाथ के आसपास भारी तबाही हुई है और 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई है.|फंसे हुए लोगों को राहत पहुंचाए सरकारः सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और उत्तराखंड सरकार को राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत मुहैया कराने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक और रंजन गोगोई की खंडपीठ ने कहा कि सहायता के रूप में भोजन, पेयजल, दवाएं और ईंधन उपलब्ध कराया जाए. खंडपीठ ने कहा कि प्रभावितों और फंसे हुए लोगों को राहत सामग्री बिना किसी भेदभाव के मुहैया कराई जाए. गौरतलब है कि भारी बारिश और बादल फटने से उत्तराखंड, खास तौर से राज्य में स्थित तीर्थस्थल केदारनाथ के आसपास भारी तबाही हुई है और 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई है.|
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment