नई दिल्ली। बेवजह काम लटकाने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को ऐसे कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के दायरे में सरकार से प्राप्त एनजीओ भी होंगे। विधेयक पूरे देश में आरटीआई की तरह लागू होगा और इसके तहत आने वाले सेवाओं को राज्यों को अपने सिटीजन चार्टर में शामिल करना पड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर विधेयक में आयकर रिटर्न, पेंशन, जाति प्रमाणपत्र, जन्म व मृत्य प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाओं पर देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।काम लटकाने वाले बाबुओं की खैर नहीं, होगा जुर्माना
नई दिल्ली। बेवजह काम लटकाने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को ऐसे कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के दायरे में सरकार से प्राप्त एनजीओ भी होंगे। विधेयक पूरे देश में आरटीआई की तरह लागू होगा और इसके तहत आने वाले सेवाओं को राज्यों को अपने सिटीजन चार्टर में शामिल करना पड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर विधेयक में आयकर रिटर्न, पेंशन, जाति प्रमाणपत्र, जन्म व मृत्य प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाओं पर देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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