आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च

नई दिल्ली । केंद्र ने कोर्ट में कहा कि वह उन लोगों के लिए सरकारी सेवाओं से आधार को लिंक कराने की तारीख 31 मार्च 2018 तक के लिए बढ़ाने को तैयार है जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है।आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2008 तक बढ़ेगीकेंद्र सरकार ने बुधवार को सरकारी सेवाओं से आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 करने की बात कही है। केंद्र ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में कही। केंद्र ने कोर्ट में कहा कि वह उन लोगों के लिए सरकारी सेवाओं से आधार को लिंक कराने की तारीख 31 मार्च 2018 तक के लिए बढ़ाने को तैयार है जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है। वहीं विभिन्न सेवाओं से आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख सरकार ने पहले 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की थी। सभी सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।वहीं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 21 अक्टूबर को स्पष्ट किया था कि सभी खाताधारकों के अपने-अपने बैंक अकाउंट से आधार को लिंक कराना अनिवार्य है। आरबीआई का स्पष्टीकरण तब आया था जब मीडिया में एक आरटीआई के हवाले से दावा किया जा रहा था कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस तरह का कोई भी निर्देश या आदेश नहीं दिया।रिजर्व बैंक ने कहा था कि उसने इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं, बल्कि यह भारत सरकार का फैसला है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि लागू मामलों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग (मेंटनेंस ऑफ रिकार्डस) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है। बता दें कि सरकार ने जून महीने में बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। इसके साथ ही उन लोगों को भी जिनके पहले से ही बैंकों में खाते हैं, आधार अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो भी आधार को बैंक खातों से लिंक नहीं कराएगा उनके खाते सील हो जाएंगे।

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