दिसंबर के बाद बिना आधार वाले पैन कार्ड होंगे अवैध...

नई दिल्ली । सरकार ने आधार कार्ड की उपयोगिता को बढ़ाते हुए इसको पैन कार्ड से जोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। अगर 31 दिसंबर तक आधार कार्ड से पैन कार्ड नहीं जोड़ा जाएगा तो उसके बाद सभी पैन कार्ड अवैध हो जाएंगे। दरअसल, सरकार 12 अंकों के इस बायोमीट्रिक आईडेंटिटी प्रोजेक्ट के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाना चाहती है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी।वर्तमान में सभी करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने के लिए एक पैन नंबर की जरूरत होती है। मगर, बाकि लोग जो कर दायरे में नहीं आते हैं जैसे छात्र आदि वो पहचान के प्रमाण के रूप में भी कार्ड का उपयोग करते हैं। सरकार का कहना है कि इनमें से कई पैन कार्ड धोखे से प्राप्त किए गए हैं, लेकिन आधार की यूनीक आईडेंटिटी नंबर से इसकी जांच की जा सकती है।अधिकारी ने कहा कि इस काम के लिए सरकार 31 दिसंबर की तिथि तय की है क्योंकि सरकार का मानना है कि आधार नामांकन प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप की मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कनती घोष ने कहा कि देश की वयस्क आबादी में से करीब 98 लोगों के पास आधार कार्ड है। इसे देखते हुए आधार को पैन को जोड़ने के लिए साल के अंत तक की समय सीमा पर्याप्त से अधिक है।ऐसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंकसबसे पहले ई-फिलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगइन करें। इसके बाद दो विशिष्ट पहचान संख्याओं को जोड़ने की सुविधा के लिए एक विंडो दिखाई देगी। अपना उपलब्ध आधार नंबर दी गई जगह पर भरें।इसके बाद यह जांचें कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्म तिथि, लिंग) पैन में दी गई जानकारी के साथ मेल खाता है या नहीं। आपकी पहचान की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए डेटा की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद 'लिंक नाऊ' पर क्लिक करें। पैन और आधार का जानकारी मिलने के बाद दोनों को जोड़ दिया जाएगा।

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