नई दिल्ली । अब पांच लाख रुपये सलाना आय पर देना होगा सिर्फ 5 फीसदी का टैक्स. वहीं वित्त मंत्री ने टैक्स छूट के लिए न्यूनतम आय की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपय कर दिया है. इससे अब तीन लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा.बजट की मौजूदा दर 60 साल से कम पुरुषों के लिए इनकम टैक्स का दायरा मौजूदा कानून के मुताबिक 60 साल से कम आयु के पुरुष जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 लाख रुपये से कम हैं उन्हें नहीं देना होता है. वहीं वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से 5.0 लाख रुपये के बीच होने की स्थिति में 10 फीसदी इनकम टैक्स 2.5 लाख रुपये से अतिरिक्त आय पर लगेगा. वार्षित इनकम 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच रहने पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स लगेगा.60 साल से कम महिलाओं के लिए इनकम टैक्स-इस श्रेणी ने 2.5 लाख रुपये से कम आय वाली महिलाओं को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट है. वहीं आय 2.50 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये से कम रहने की स्थिति में 10 फीसदी टैक्स लगेगा. बाकी दोनों वार्षिक आय कैटेगरी में भी महिलाओं पर पुरुषों के समान क्रमश: फीसदी और 30 फीसदी टैक्स लगेगा.सीनियर सिटिजन के लिए प्रावधान(60 साल से अधिक उम्र)मौजूदा कानून के मुताबिक इनकम टैक्स कानून सीनियर सिटिजन को टैक्स छूट के लिए न्यूनतम आय में 50,000 रुपये अतिरिक्त की छूट देता है. लिहाजा, सीनियर सिटीजन की 3 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है. वहीं बाकी इनकम स्लैब में सीनियर सिटिजन को भी आम नागरिक के बराबर टैक्स देना होता है.मौजूदा नियम के मुताबिक सुपर सीनियर की 5 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं 5 लाख और 10 लाख रुपये की आय वाले स्लैब में उन्हें भी सामान्य नागरिक की तरह 20 और 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है.
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