नई दिल्ली । बैंकों में नोट एक्सचेंज को लेकर सरकार के ने नया कदम उठाने की तैयार कर ली है। सूत्रों की माने तो सरकार द्वारा गुरुवार को नोट बदलवाने की सीमा 4500 से घटाकर 2000 किए जाने के बाद अब खबर है कि केंद्र सरकार पुराने नोटों को पूरी तरह बंद कर सकती है। अगर ऐसा होगा तो पुराने नोट के बदले नए नोट भी नहीं मिलेंगे।एक न्यूज चैनल ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि लगातार आरोप लग रहे हैं कि नोट बदलवाने के दौरान लोग कालेधन को सफेद कर रहे हैं सरकार इस तरह के मामलों को रोकने के लिए नोट बदलवाने पर पूरी तरह से रोक लगा सकती है और इसके बाद आप अपने पुराने नोट केवल बैंक में जमा करवा सकेंगे। इसके बदले में नए नोट ले नहीं सकेंगे।बताया जा रहा है कि सरकार 24 नवंबर तक या इससे पहले ही बैंक में नोट बदलवाने पर रोक लगा देगी इसके बाद जिन लोगों के पास पुराने नोट हैं उन्हें बैंक जाकर इन्हें जमा करवाना होगा। सूत्रों के मुताबिक 24 या 25 नवंबर को इसका ऐलान हो सकता है।उधर नोटबंदी पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और सरकार के इस निर्णय को बिना सोचा समझा फैसला करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने सही तरीके से सोच विचार कर ये फैसला नहीं लिया है।लआज 10वां दिन है जब से पीएम मोदी ने 500-1000 के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद से बैंक और एटीएम के बाहर लोंगों की लाइनों का ही नजारा हर तरफ दिख रहा है। पैसे निकालने और जमा करने वाले लोगों के लिए रोजाना नई-नई मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने आज से आपके लिए कुछ अहम नियम लागू कर दिए हैं जिन्हें जानकर आपको आसानी होगी।500 और 1,000 के बंद किए गए नोटों को जमा कराने की जो 50 दिन की समय दी गई है उसमें यदि कोई व्यक्ति बैंक खातों में कुल मिलाकर 2.50 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा कराता है तो उसे अपना स्थायी खाता संख्या-परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन नंबर) देना अनिवार्य होगा। अभी किसी अनुसूचित या सहकारी बैंक में एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक की जमा के लिए पैन देना होता है।
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