कामगारों के लिए 22 अगस्त को सवैतनिक अवकाश घोषित

भोपाल |राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप/आम चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 अगस्त को मतदान होगा। श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर द्वारा  निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कामगारों के लिए 22 अगस्त को कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश को प्रतिस्थापित कर सवैतनिक अवकाश घोषित करने के लिए कारखाना प्रबंधको को निर्देशित किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक स्थापना अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजको, प्रबंधको को निर्देशित किया गया है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करे।

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