नई दिल्ली। साल 1999-2000 के हरियाणा में हुए जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला की सजा को बरकरार रखा है। लेकिन कोर्ट ने मामले में अन्य दोषियों की सजा को घटाकर दो साल कर दी है।चौटाला के वकील डीके शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, 'कोर्ट ने ओपी चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला की सजा को बरकरार रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब हम सुप्रिम कोर्ट में अपील करेंगे।'उधर अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में ओमप्रकाश चौटाला और अजय चौटाला की सजा में कोई कमी नहीं की है। साथ ही दोषियों की ओर से दायर की गईं सभी अपील कोर्ट ने खारिज कर दी हैं।मामले में 22 जनवरी, 2013 को रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला और पूर्व आइएएस अधिकारी संजीव कुमार सहित दस लोगों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई थी।साथ ही अन्य अभियुक्त पुष्करमल वर्मा को पांच साल कैद व 44 अन्य को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सभी ने सजा को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी हुई है। मामले में सभी पर चयनित उम्मीदवारों की सूची में हेरफेर करने का आरोप है।भर्ती घोटाला: चौटाला और उनके बेटे की सजा बरकरार
नई दिल्ली। साल 1999-2000 के हरियाणा में हुए जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला की सजा को बरकरार रखा है। लेकिन कोर्ट ने मामले में अन्य दोषियों की सजा को घटाकर दो साल कर दी है।चौटाला के वकील डीके शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, 'कोर्ट ने ओपी चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला की सजा को बरकरार रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब हम सुप्रिम कोर्ट में अपील करेंगे।'उधर अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में ओमप्रकाश चौटाला और अजय चौटाला की सजा में कोई कमी नहीं की है। साथ ही दोषियों की ओर से दायर की गईं सभी अपील कोर्ट ने खारिज कर दी हैं।मामले में 22 जनवरी, 2013 को रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला और पूर्व आइएएस अधिकारी संजीव कुमार सहित दस लोगों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई थी।साथ ही अन्य अभियुक्त पुष्करमल वर्मा को पांच साल कैद व 44 अन्य को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सभी ने सजा को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी हुई है। मामले में सभी पर चयनित उम्मीदवारों की सूची में हेरफेर करने का आरोप है।
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