सीहोर | भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4 के तहत जिले सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान / तम्बाकू निषेध घोषित कर दिया गया है तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान अथवा तम्बाकू का सेवन करते पाये जाने पर 200 रूपये तक के जुर्माने से दंडित होना पडेगा। इस सिलसिले में एक जरूरी बैठक आज कलेक्टर डॉ. सुदाम खाडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें उपस्थित समस्त कार्यालय प्रमुखों ने शपथ ग्रहण की कि जिले को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त बनाया जाएगा। नियम को सख्ती से पालन करने के उद्देश्य से जिले में तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों के दल बनाकर आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा जिसमें नियम का उल्लंघन करने वालों पर धारा 4 के तहत 200 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाएगा। कलेक्टर के निर्देश पर आज जिले के समस्त क्षेत्रों में सिगरेट, बीडी व तम्बाखू उत्पादों के प्रचार के लिए लगे होर्डिंग्स व बैनर तथा पोस्टर आदि तुरंत हटा दिए गए है। जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में भी धूम्रपान करते पाए जाने पर ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करते हुए उनसे जुर्माने की राशि भी वसूल की जाएगी। श्री मुकेश कुमार सिन्हा ने बैठक में बताया कि जिले में जिला, विकास खंड, पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके है एवं निगरानी टीम भी बनाई जा चुकी है तथा प्रवर्तन दल द्वारा चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। विशेष जानकारी के लिए श्री आशीष डेनियल मो. 7024155967 एवं श्री आदित्या नागरथ मो. 7024155966 से भी संपर्क किया जा सकता है
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