सुनंदा मामला-सीबीआइ जांच से हाई कोर्ट का इंकार

 नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशी थरूर की पत्नी की हत्या के मामले में सीबीआइ जांच कराने वाली याचिका को खारिज कर दिया। वहीं दिल्ली पुलिस इस मामले में गुरुवार को एक बार फिर कांग्रेस नेता शशि थरूर से पूछताछ कर सकती है। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस कमीश्नर ने दी। इससे पहले पुलिस जनवरी में उनसे पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में सुनंदा पुष्कर के बेटे शिव मेनन से भी एसआइटी पूछताछ कर चुकी है।दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा था कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है हमने शिव मेनन का बयान दर्ज कर लिया है। हमें एसआईटी से कुछ सूचना मिली है जो बयान का विश्लेषण कर रही थी और उस संबंध में थरूर और अन्य सदस्यों (थरूर के कर्मचारियों) से पूछताछ करने की जरूरत है।गौरतलब है कि 52 वर्षीय सुनंदा 17 जनवरी, 2014 की रात को दक्षिण दिल्ली में एक होटल के कमरे में मृत मिली थीं। उससे एक दिन पहले अपने पति थरुर से पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के कथित रिश्ते को लेकर सुंनदा की मेहर से ट्विटर पर कहासुनी हुई थी। पुलिस ने पिछले महीने हत्या का मामला दर्ज किया था।

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