नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वह जनसभा में वोट के बदले नोट वाले बयान के बाद चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आयोग ने इस बारे में केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि उन्होंने इस तरह का बयान दोबारा दिया जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।आप के प्रवक्ता ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा है कि केजरीवाल आयोग के फैसले के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बावजूद इसके वह आयोग के फैसले का सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि पार्टी मानती है कि आप नेता का यह बयान मतदाताओं को जागरुक करने के लिए है न कि भ्रष्टाचार फैलाने के लिए है।गौरतलब है कि पिछले दिनों आप नेता अरविंद केजरीवाल ने अपनी दो जनसभाओं में कहा था कि भले ही आप वोट देने के नाम पर नोट किसी से ले लेना, लेकिन वोट आप को ही देना। आयोग ने इसको गंभीर विषय मानते हुए केजरीवाल को ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी है। उनके इस बयान की शिकायत कांग्रेस और भाजपा ने अायोग से की थी। आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान किसी को भी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिससे भ्रष्टाचार को पनपने में मदद मिलती हो और जो सुरक्षा और शांति के लिए खतरा बनता हो।चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे केजरीवाल
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वह जनसभा में वोट के बदले नोट वाले बयान के बाद चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आयोग ने इस बारे में केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि उन्होंने इस तरह का बयान दोबारा दिया जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।आप के प्रवक्ता ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा है कि केजरीवाल आयोग के फैसले के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बावजूद इसके वह आयोग के फैसले का सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि पार्टी मानती है कि आप नेता का यह बयान मतदाताओं को जागरुक करने के लिए है न कि भ्रष्टाचार फैलाने के लिए है।गौरतलब है कि पिछले दिनों आप नेता अरविंद केजरीवाल ने अपनी दो जनसभाओं में कहा था कि भले ही आप वोट देने के नाम पर नोट किसी से ले लेना, लेकिन वोट आप को ही देना। आयोग ने इसको गंभीर विषय मानते हुए केजरीवाल को ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी है। उनके इस बयान की शिकायत कांग्रेस और भाजपा ने अायोग से की थी। आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान किसी को भी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिससे भ्रष्टाचार को पनपने में मदद मिलती हो और जो सुरक्षा और शांति के लिए खतरा बनता हो।
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