बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस

लखनऊ : उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विधि के पांच वर्षीय कोर्स में 20 वर्ष व तीन वर्षीय कोर्स में प्रवेश के लिए 30 वर्ष अधिकतम आयु सीमा किए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी की है। पीठ ने बार काउंसिल से जानकारी तलब करते हुए कहा है कि आयु सीमा निर्धारित करने का कारण स्पष्ट करे। यह आदेश वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह व न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की खंडपीठ ने याची अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि विधि पांच वर्ष के कोर्स में अधिकतम आयु सीमा 20 वर्ष तथा तीन वर्ष के कोर्स में 30 वर्ष किया जाना विधि विरुद्ध है। इसे रद किया जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयु सीमा निर्धारित किए जाने को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह आदेश मनमाना है। याचिका में यह भी कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में भी बार काउंसिल द्वारा आयु सीमा का निर्धारण किया गया था। इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इस पर पीठ ने याची से आंध्र प्रदेश के मामले का ब्योरा पेश करने को कहा है।

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