रैनबैक्सी के खिलाफ जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नईदिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड के खिलाफ घटिया दवाएं बनाने और बेचने के आरोप में दायर याचिका सबूत न होने की वजह से आज खारिज कर दी। इस निर्णय के बावजूद न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता एम एल शर्मा से कहा कि यदि उन्हें कुछ साक्ष्य मिल जाएं, तो वे फिर से याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंपनी घटिया दवाओं का उत्पादन और बिक्री करती है। पीठ ने कहा कि वह अमेरिकी अदालत द्वारा कंपनी के खिलाफ दिए गए फैसले के आधार पर इस याचिका पर फैसला नहीं दे सकती।

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