सस्ते अनाज के लिए करना होगा छह महीने का इंतजार

नई दिल्ली । खाद्य सुरक्षा का अध्यादेश शुक्रवार को भले जारी हो गया हो, लेकिन इस पर अमल छह महीने बाद ही हो पाएगा। इस कानून के क्रियान्वयन होने तक संसदीय चुनाव जोरों पर होगा। राज्यों को छह महीने का समय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए दिया गया। अध्यादेश पर विपक्ष के चौतरफा हमले का जवाब देने के लिए सरकार और कांग्रेस मैदान में उतर आई है। अध्यादेश के अनुच्छेद 10 में यह प्रावधान किया गया है कि अगले 180 दिनों के भीतर राज्य लाभार्थियों को चिन्हित कर लें। अध्यादेश पर अमल होने तक राशन प्रणाली को पूर्ववत ही रखें।

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